[जालौर] विशिष्ठ न्यायालय (पोक्सो) ने आज मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई
विशिष्ठ लोक अभियोजक मुमताज अली ने बताया कि 30 नवम्बर 2019 को बागोड़ा थाना में एक नाबालिग ने उसी के पिता के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. उसी मामले में आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
पीड़िता को बांधकर रखा था जंजीरों में
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी की मां उसे छोड़कर चली गई. उसके पिता उसे किसी और जगह पर जंजीरों में बांधकर रखता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है. नाबालिग मौका पाकर उसके ननिहाल मामा के पास पहुंच गई फिर बाद में रिपोर्ट दी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने ठोस साक्ष्यों को जुटाकर पेश किया चालान
पुलिस ने मामले को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए इस मामले के ठोस साक्ष्य जुटाए. ताकि किसी प्रकार से साक्ष्य के अभाव में ऐसे कलंकित करने वाले पिता का सबूतों के अभाव में बचाव ना हो सके. अब न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी कलंकित पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है.